लद्दाख के लिए नए अधिवास और आरक्षण नियम

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सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नए आरक्षण और अधिवास नियम लागू कर स्थानीय लोगों को तोहफा दिया है।

अब स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरियों में 85 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में कुल सीट में से एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 15 साल की अवधि तक वहां का निवासी होना जरूरी है।

अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी भाषा को लद्दाख में आधिकारिक भाषा बनाया गया है । सरकार के इस कदम का मकसद स्थानीय हितों की रक्षा करना है।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को जाने के बाद लद्दाख के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और भूमि की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।


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