इंफाल : 1998 के फर्जी मुठभेड़ मामले में अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय किये

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एक सत्र अदालत ने 29 अगस्त 1998 को इंफाल एयरपोर्ट रोड पर मेजर शिमरींगम शाइजा और चार अन्य की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या के संबंध में पूर्व उपनिरीक्षक थोकचोम कृष्णतोम्बी और तीन अन्य के खिलाफ आरोप तय किए।

अदालत ने तबुंगखोक माखा लीकाई के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर कृष्णतोम्बी, मिनुथोंग काबो लीकाई के कांस्टेबल खुंडोंगबाम इनाओबी, जी. सोंगगेल गांव के कांस्टेबल थांगखोंगम लुंगडिम और याइरीपोक तुलिहाल कोन्जिल लीकाई के मोहम्मद अख्तर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 34 (एक ही इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाना) के तहत आरोप तय किए।


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