महाराष्ट्र : तीसरी भाषा अधिसूचना संशोधित

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संशोधित अधिसूचना में, महाराष्ट्र राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि हिंदी 'अनिवार्य' नहीं होगी, लेकिन यह कक्षा 1 से 5 तक 'सामान्य रूप से' पढ़ाई जाने वाली तीसरी भाषा होगी, इस कदम की मराठी संगठनों ने आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार के पीछे हटने के बाद इसे 'पिछले दरवाजे' से लागू करने की कोशिश की जा रही है। अधिसूचना में कहा गया है कि छात्र चाहें तो अन्य भाषाएँ चुन सकते हैं।


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