- Home
- टॉप न्यूज़
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कोर्ट रूम में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कोर्ट रूम में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में अब मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहने वाले पक्षकारों और वादियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (भले ही स्विच ऑफ मोड में हो) अंदर न ले जाएं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट की कार्यवाही के किसी भी भाग की रिकॉर्डिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
