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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कांस्टेबल संत कुमार की आपराधिक अपील खारिज की
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चार सहकर्मियों की हत्या के दोषी सीआरपीएफ कांस्टेबल संत कुमार की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु शामिल थे, ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ड्यूटी की कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को ऐसा अमानवीय और गंभीर अपराध करने का अधिकार नहीं देतीं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि घायल चश्मदीद गवाह की गवाही का विशेष कानूनी महत्व होता है और जब तक उसमें कोई गंभीर विरोधाभास या असंगति न हो, उसे नकारा नहीं जा सकता।
हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या के प्रयास) के तहत संत कुमार को दोषी ठहराकर जो सजा सुनाई गई है, उसमें किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है।
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