सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए वाहन खरीदते समय दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

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सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए वाहन खरीदते समय दो हेलमेट उपलब्ध कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव दिया है।

सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए संशोधन नियमों की अंतिम अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने के भीतर यह नियम अनिवार्य हो जाएगा।


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