उत्तराखंड हाईकोर्ट ने SEIAA अध्यक्ष को तलब किया

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है और उनसे बागेश्वर जिले में पर्यावरण की रक्षा और सोपस्टोन खनन के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें जिले के कांडा तहसील के कई गांवों में मकानों में दरारें आने की शिकायत की गई थी।


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