महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मामला बंद

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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राहत दे दी है, क्योंकि भाजपा पदाधिकारी मोहित कंबोज ने अपनी शिकायत वापस ले ली है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "आरोपी को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपराध से बरी किया जाता है और इस प्रकार कार्यवाही बंद की जाती है।"

इससे पहले, भाजपा पदाधिकारी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 257 के तहत मामला वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया था।


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