छत्तीसगढ़ : शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो में निवेश माना जाएगा भ्रष्टाचार ,अधिसूचना जारी

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छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। अब ये अधिकारी एवं कर्मचारी शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं कर सकेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से जारी अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, ऐसे वित्तीय निवेश को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत सेवा अवचार (मिसकंडक्ट) माना जाएगा।

विशेष रूप से ‘इंट्रा-डे ट्रेडिंग’, ‘बीटीएसटी’ (Buy Today, Sell Tomorrow), ‘फ्यूचर एंड ऑप्शन’ और क्रिप्टोकरेंसी में बार-बार खरीदी-बिक्री जैसी गतिविधियों को कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।


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