कोर्ट ने ठाकरे स्मारक के खिलाफ याचिका खारिज की

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई, शिवाजी पार्क में मेयर के बंगले को दिवंगत शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के स्मारक में बदलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया था, यह मानते हुए कि स्मारक के लिए स्थल का चयन और कानूनी औपचारिकताएं वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में थीं।


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