'आई लव यू' कहने का मतलब यौन इरादा नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

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दस साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने टिप्पणी की है कि "आई लव यू" कहना सिर्फ़ भावनाओं की अभिव्यक्ति है और इसका मतलब "यौन इरादे" से नहीं है।

नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि किसी भी यौन कृत्य में अनुचित स्पर्श, जबरन कपड़े उतारना या महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई अभद्र हरकतें या टिप्पणी शामिल होनी चाहिए।

कोर्ट ने ये टिप्पणियां 2015 में एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी 35 वर्षीय व्यक्ति को बरी करते हुए कीं।

शिकायत के अनुसार, उस व्यक्ति ने नागपुर में 17 वर्षीय लड़की से संपर्क किया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, "आई लव यू।"


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