दिसंबर 2023 में संसद में घुस कर कार्यवाही में बाधा डालने वाले 2 लोगों को मिली जमानत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को ज़मानत दे दी, जिन दोनों ने 13 दिसंबर 2023 को संसद में घुसकर हमला किया था। यह फ़ैसला शून्यकाल के दौरान लोकसभा कक्ष में नाटकीय घुसपैठ के कुछ महीनों बाद आया है, जो 2001 के संसद आतंकवादी हमले की 22वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है।

ज़मानत देते समय, उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई शर्तें रखीं कि दोनों व्यक्ति चल रही जाँच या मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित न करें। दोनों को किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने, मीडिया आउटलेट्स को साक्षात्कार देने या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर घटना से संबंधित कोई भी सामग्री पोस्ट करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया है।


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