दिल्ली हाईकोर्ट ने गंदे सार्वजनिक शौचालयों के लिए नगर निगमों को फटकार लगाई

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के नगर निकायों पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में विफलता का हवाला दिया। यह जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए को विशेषज्ञ-आधारित रखरखाव योजनाएँ बनाने का निर्देश दिया। इन योजनाओं से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सार्वजनिक उपयोगिताएँ चालू रहें।


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