सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उन पर लीलावती अस्पताल से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को 14 जुलाई को सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि बैंक को निजी विवाद में गलत तरीके से फंसाया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। उन पर लीलावती अस्पताल से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को 14 जुलाई को सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि बैंक को निजी विवाद में गलत तरीके से फंसाया गया है।


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