केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस पर नियम अधिसूचित किए

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केंद्र ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जो वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट के संचालन और खातों के रखरखाव जैसे मुद्दों से निपटते हैं।

1995 के अधिनियम की धारा 108 बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों को अधिसूचित किया गया था, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के माध्यम से डाला गया था, जो 8 अप्रैल, 2025 से लागू हुआ।


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