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NRDA को हाईकोर्ट से बड़ा झटका , भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अवैध घोषित
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नया रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत तय समय-सीमा में पूरी नहीं की गई और निर्धारित अवधि में मुआवजा अवार्ड पारित नहीं होने के कारण यह कार्रवाई कानून के विरुद्ध है।
यह मामला रायपुर जिले के निमोरा और नवागांव गांव के एक किसान से जुड़ा है, जिसने अपनी जमीन के अधिग्रहण को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि न तो समय पर मुआवजा दिया गया और न ही अधिग्रहण की प्रक्रिया विधिसम्मत तरीके से पूरी की गई।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता तथा उचित मुआवजा अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित समयसीमा में मुआवजा अवार्ड पारित नहीं किया गया था।
इस आधार पर अदालत ने संपूर्ण अधिग्रहण को अमान्य ठहराते हुए किसानों के पक्ष में निर्णय सुनाया।
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