बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑनलाइन मूवी टिकटों पर सुविधा शुल्क लगाने की अनुमति दी

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पीवीआर और बुकमायशो के लिए एक बड़ी जीत के रूप में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें मल्टीप्लेक्स और सिनेमा संचालकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूवी टिकट बुक करने पर ग्राहकों से सुविधा शुल्क लेने से रोक दिया गया था।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (एमईडी अधिनियम) के तहत सरकार को ऐसे आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायाधीशों ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा जारी ये निर्देश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं।

इसलिए, पीठ ने महाराष्ट्र द्वारा जारी सरकारी आदेशों (जीओ) के एक हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें मल्टीप्लेक्स को ऐसे शुल्क लेने से रोक दिया गया था।


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