दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, वहीं लालू ने सीबीआई के पुराने रिकॉर्ड भी मांगे हैं और आरोप तय करने के खिलाफ बहस के लिए और समय मांगा है। निचली अदालत ने उन्हें दो हफ़्ते का समय दिया है।

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दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, वहीं लालू ने सीबीआई के पुराने रिकॉर्ड भी मांगे हैं और आरोप तय करने के खिलाफ बहस के लिए और समय मांगा है। निचली अदालत ने उन्हें दो हफ़्ते का समय दिया है।


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