कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की स्थिति रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने रिपोर्ट को गुप्त रखने की राज्य की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में "राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता या सर्वोपरि जनहित" जैसे कोई आधार शामिल नहीं हैं, जो गोपनीयता पर ज़ोर देने को उचित ठहरा सकें।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 जून को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की स्थिति रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने रिपोर्ट को गुप्त रखने की राज्य की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इस मामले में "राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता या सर्वोपरि जनहित" जैसे कोई आधार शामिल नहीं हैं, जो गोपनीयता पर ज़ोर देने को उचित ठहरा सकें।


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