इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उनके खिलाफ एक महिला के कथित यौन शोषण के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में यह कार्रवाई की गई है।

एक महिला ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, दोनों की मुलाकात लगभग पाँच साल पहले हुई थी।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि "किसी को पाँच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता"।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था... लेकिन पाँच साल... आप पाँच साल के लिए रिश्ते में हैं... किसी को पाँच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।"


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