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पुणे पोर्श दुर्घटना: आरोपी के साथ नाबालिग जैसा व्यवहार किया जाएगा
किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने फैसला सुनाया कि पोर्श दुर्घटना मामले में शामिल किशोर के साथ नाबालिग जैसा व्यवहार किया जाएगा। मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अदालत ने पुणे पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसे वयस्क मानने की मांग की गई थी।
कथित तौर पर नशे की हालत में 17 वर्षीय किशोर द्वारा चलाई जा रही एक पोर्श कार ने पिछले साल 19 मई की तड़के पुणे के कल्याणी नगर में दोपहिया वाहन पर सवार दो आईटी पेशेवरों - अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा - को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
गिरफ्तारी के बाद, किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा कर दिया कि वह सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा। इस पर लोगों में आक्रोश फैल गया, पुलिस ने मामले की दोबारा जाँच की और किशोर को सुधार गृह भेज दिया। बाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उसकी रिहाई का आदेश दिया।
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