सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1,158 सहायक प्राध्यापकों और पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति रद्द की

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चार साल की प्रतीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र मिलने वाले 1,091 सहायक प्राध्यापकों और 67 पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द कर दी गई है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया था। अदालत ने इस पूरी भर्ती को "तत्कालीन राजनीतिक लाभ" से प्रेरित बताया।

यह सभी चयनित उम्मीदवार हाल ही में 2021 की भर्ती प्रक्रिया के तहत पदस्थ हुए थे, जो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयोजित की गई थी।


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