दुर्ग : पदस्थापना आदेश की अवहेलना पर शिक्षकों को चेतावनी

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युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत जिला शिक्षा विभाग दुर्ग द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग के पश्चात पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। किंतु उक्त आदेश के विरुद्ध जिले के 147 शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण न करते हुए उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका दायर कर दी थी।

 इन 147 प्रकरणों की न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें से 138 प्रकरणों को न्यायालय ने अमान्य घोषित किया, जबकि केवल 9 प्रकरणों को मान्य माना गया है।

इस निर्णय के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सभी 138 शिक्षकों को नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने की व्यवस्था करें।

साथ ही, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि संबंधित शिक्षक 18 जुलाई 2025 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला कार्यालय को भेजा जाए।


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