डाकघर निष्क्रिय परिपक्व खातों को फ्रीज करेगा

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डाक विभाग ने लघु बचत योजनाओं (SCS) के खातों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर उन्हें बंद किया जा सकता है। खाताधारकों को ध्यान देना चाहिए कि अब यदि परिपक्वता अवधि समाप्त होने के तीन साल बाद भी खाते बंद नहीं किए जाते हैं, तो अधिकारी उन्हें फ्रीज कर देंगे।

ये नए नियम लोक भविष्य निधि (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), डाकघर मासिक आय योजना (MIS), डाकघर सावधि जमा (TD), और डाकघर आवर्ती जमा (RD) जैसी लघु बचत योजनाओं पर लागू होते हैं।


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