भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले में चार आरोपियों को कोर्ट से राहत

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भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा राशि घोटाले मामले में चार आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ ने हरमीत खनूजा, विजय जैन, उमा तिवारी और केदार तिवारी को नियमित जमानत मंजूर कर दी है।

इनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे और सरफराज खान ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ जमानत न देने का कोई वैधानिक आधार नहीं है और सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं।

दलीलों और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई अंतरिम राहत नहीं है, बल्कि कानून के तहत मिलने वाला न्यायिक अधिकार है।


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