रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा है कि ऊर्जा खरीद समझौते के तहत टैरिफ के 92.68 करोड़ रुपये चुकाने के बाद, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी नवीनतम नियामकीय फाइलिंग में कहा है कि एनसीएलएटी ने एक अपील पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।

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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कहा है कि ऊर्जा खरीद समझौते के तहत टैरिफ के 92.68 करोड़ रुपये चुकाने के बाद, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी नवीनतम नियामकीय फाइलिंग में कहा है कि एनसीएलएटी ने एक अपील पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के आदेश पर रोक लगा दी है।


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