ITR दाखिल करने की समयसीमा न हो : संसदीय समिति

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न्यू इनकम टैक्स बिल की समीक्षा करने वाली एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को बिना किसी जुर्माने के तय तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करके स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

संसदीय समिति ने यह सुझाव भी दिया कि धार्मिक एवं परमार्थ न्यासों को दिए गए गुमनाम दान को टैक्स से मुक्त रखा जाए।


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