छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला : सौम्या-सूर्यकांत की याचिका खारिज, संपत्ति जब्ती रहेगी कायम

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

कोर्ट ने सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और उनसे जुड़े परिवारों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। केजेएसएल कोल पावर और इंद्रमणि मिनरल्स सहित कुल 10 याचिकाओं में, अटैच संपत्तियों को अवैध करार देते हुए उन्हें निरस्त करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मामले में लंबी बहस की थी। यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच  मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की पीठ में सुनवाई के लिए पेश हुआ था।

सभी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज करते हुए ED की कार्रवाई को वैध ठहराया है।


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