असम के बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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असम के गोवालपाड़ा जिले में राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. याचिका में कहा गया है कि 600 से ज्यादा परिवारों को हटाने के लिए शुरू किया गया बुलडोजर अभियान अदालत के निर्देशों का उल्लंघन है।

याचिका में असम सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध किया गया है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने असम के मुख्य सचिव और अन्य को दो हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।

सीजेआई बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर अमस सरकार ने बचाव में जमीन को सरकारी बताया तो कोर्ट का आदेश सरकारी जमीन पर लागू नहीं होगा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि जून में बड़े पैमाने पर बेदखली और ध्वस्तीकरण अभियान से 667 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए.


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