छत्तीसगढ़ : फार्मासिस्ट भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानना गलत है।

इसके साथ ही अब बी.फार्मा और उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा।

यह फैसला फार्मासिस्ट भर्ती की पात्रता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। याचिकाकर्ता राहुल वर्मी और अन्य की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने दलीलें रखीं।


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