नकली बीजों की बिक्री गैर-जमानती अपराध; पंजाब कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी

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पंजाब मंत्रिमंडल ने नकली बीजों की बिक्री को गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए बीज विधेयक 2025 पेश करने को मंज़ूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।

बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीज विधेयक 2025 पेश करने को मंज़ूरी दे दी है।

"बीज अधिनियम 1966 की धारा 19 में इसके लागू होने के बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण जुर्माने और दंड का कोई प्रावधान नहीं है।"

"इसलिए मंत्रिमंडल ने बीज अधिनियम में संशोधन करने और बीज अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन के लिए धारा 19ए जोड़ने, जुर्माने और दंड को बढ़ाने और इसे संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने के लिए एक विधेयक पारित करने को मंज़ूरी दे दी है।"


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