अवकाश नगदीकरण में देरी, SSP बिलासपुर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अवकाश नगदीकरण का लाभ समय पर न दिए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह आदेश जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की एकलपीठ ने जारी किया।

अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए यह नोटिस जारी कर SSP से जवाब मांगा है। मामला सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के उस समूह से जुड़ा है, जिसमें सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित कुल 33 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी ने मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए दलील दी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जा रहा है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को भी यह लाभ मिलना चाहिए।

अदालत द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया गया था, किंतु संबंधित विभाग द्वारा अब तक पालन न करने पर यह अवमानना की कार्यवाही की गई है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए SSP को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


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