- Home
- टॉप न्यूज़
- फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों पर सख्त हुआ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों पर सख्त हुआ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सभी संदिग्ध कर्मचारियों को 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अनिवार्य रूप से भौतिक परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी इस तय समय सीमा तक मेडिकल परीक्षण नहीं कराएंगे, उन्हें कारण बताना होगा कि उन्होंने राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष जांच क्यों नहीं कराई।
साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में परीक्षण नहीं कराया गया, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला फर्जी प्रमाणपत्रों के ज़रिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनज़र लिया गया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया की निगरानी करे और सुनिश्चित करे कि सभी संदिग्ध मामलों की जांच निष्पक्षता से पूरी की जाए।
About Babuaa
Categories
Contact
0771 403 1313
786 9098 330
babuaa.com@gmail.com
Baijnath Para, Raipur
© Copyright 2019 Babuaa.com All Rights Reserved. Design by: TWS
- ज़रा हटके
- टॉप न्यूज़
- एंटरटेनमेंट
- लाइफस्टाइल
- विचार
- ऐतिहासिक
- खेल
- राजनीति
- देश-विदेश
- फोटोज़
- वीडियोस
- लेख
- संपादक की पसंद
- Research
- DPR Chhattisgarh
- West Bengal Election Result Update
- Assam Election Result Update
- Tamilnadu Election Result Update
- Kerala Election Result Update
- Puducherry Election Result Update
- राज्य
