CG PSC 2021 के मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021 की नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने  बड़ा फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत नहीं की है, उन्हें 60 दिन में नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सीबीआई की जांच और हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी।

इस मामले में 2 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके अब फैसला सुनाया गया है।


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