मालेगांव बम विस्फोट मामले में एनआईए अदालत फैसला सुनाने के लिए तैयार

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महाराष्ट्र के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत और 100 से ज़्यादा घायल होने के लगभग 17 साल बाद, एक विशेष एनआईए अदालत गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

भाजपा नेता और पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है।


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