सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर निचली अदालत उनके खिलाफ आरोप तय करती है, तो उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी याचिका "निष्फल" नहीं हो जाएगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर निचली अदालत उनके खिलाफ आरोप तय करती है, तो उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी याचिका "निष्फल" नहीं हो जाएगी।

18 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालाँकि उन्हें अदालत में पेश होने से छूट दे दी। अपनी नई याचिका में, यादव ने 12 अगस्त तक सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जब उच्च न्यायालय 2022 में उनके खिलाफ दर्ज केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार करेगा।


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