छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट से तोमर बंधुओं को राहत, बुलडोजर कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक

feature-top

ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के गंभीर आरोपों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

प्रशासन द्वारा उनकी कथित अवैध संपत्तियों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई के लिए वैध कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।

प्रशासन का पक्ष था कि तोमर बंधुओं की संपत्तियाँ अवैध कमाई से अर्जित की गई हैं, जिन्हें ध्वस्त किया जाना कानूनन उचित है। हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रशासन भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता और इस प्रकार की कठोर कार्रवाई बिना सक्षम न्यायिक आदेश के, मनमानी मानी जाएगी।

जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की एकल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि संपत्ति ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई से पूर्व उचित जांच, नोटिस और सुनवाई जैसी प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है।


feature-top