राजस्थान में नाबालिगों के होटल में ठहरने पर सख्त नियम लागू

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राजस्थान सरकार ने नाबालिगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए होटलों में उनके ठहरने को लेकर नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के होटल में ठहरने पर उसके परिजनों को सूचित करना अनिवार्य होगा।

सरकारी आदेश के अनुसार, होटल प्रबंधन को नाबालिगों का पहचान पत्र और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य होगा, साथ ही यह जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी करनी होगी।

प्रशासन ने होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि अगर किसी संदिग्ध गतिविधि या परिस्थिति का पता चलता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को इसकी सूचना देना होगा।


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