दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने संजय भंडारी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

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दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने गुरुवार को ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें "भगोड़ा आर्थिक अपराधी" घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया, जो आदेश लिखवा रहे थे और याचिका की स्वीकार्यता पर सुनवाई शुक्रवार के लिए तय कर रहे थे, ने भंडारी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकीलों के बीच सुनवाई की तारीख पर सहमति न बन पाने पर मामले को दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया।

यह मामला 2 अगस्त को निचली अदालत में सूचीबद्ध है।


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