धर्मांतरण व मानव तस्करी मामले में NIA की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार की गई दो ननों से जुड़े कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के गंभीर मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई।

दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के पश्चात अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में NIA के विशेष अधिवक्ता ने ननों की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। एजेंसी का आरोप है कि दोनों नन दो आदिवासी नाबालिग लड़कियों को कथित रूप से धर्मांतरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आगरा ले जा रही थीं।

वहीं, बचाव पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह एक गलतफहमी का मामला है और उनके मुवक्किलों का किसी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अदालत से जमानत देने की अपील की है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व दुर्ग जिला न्यायालय ने भी दोनों ननों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके पश्चात उन्होंने NIA की विशेष अदालत में अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।


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