राजनीतिक दलों को PoSH के दायरे में लाने की याचिका शीर्ष अदालत ने खारिज करी

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सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा "केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में" आता है। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अंततः, याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की छूट दी गई।


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