सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई

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राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही, उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सेना और 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के चीन को 'समर्पण' करने संबंधी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कांग्रेस सांसद की जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बारे में की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई।

गांधी ने दावा किया था कि झड़प के बाद से 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है और उन्होंने इस 'समर्पण' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधी की टिप्पणी के बारे में कहा, "आपको कैसे पता चला कि 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है? अगर आप सच्चे भारतीय हैं... तो आप यह सब नहीं कहेंगे।"

अदालत ने गांधी से पूछा, "क्या आप वहाँ थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है?"

 


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