सांप का जहर मामला : एल्विश यादव के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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सांप के जहर के मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ निचली अदालती कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया।

आरोपपत्र में दावा किया गया है कि "रेव" पार्टियों में लोग, यहाँ तक कि विदेशी भी, मनोरंजन के लिए सांप के जहर का सेवन करते हैं। नोएडा पुलिस ने इस मामले में पिछले साल मार्च में उन्हें गिरफ्तार किया था।

यादव के वकील ने उच्च न्यायालय में स्पष्ट किया था कि उनके पास से कोई भी सांप, मादक या मन:प्रभावी पदार्थ नहीं मिला, सिवाय इसके कि आवेदक और सह-अभियुक्त के बीच कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं हुआ।


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