सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 65 लाख हटाए गए मतदाताओं का विवरण मांगा

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए करीब 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक प्रस्तुत करे।

 न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा कि आयोग वह डेटा भी पेश करे, जिसे पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस जानकारी की एक प्रति गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) को भी उपलब्ध कराई जाए। पीठ ने चुनाव आयोग के वकील से स्पष्ट रूप से कहा कि पारदर्शिता के हित में हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक और उपलब्ध कराई जानी चाहिए।


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