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मद्रास हाईकोर्ट ने डीजीपी को 4 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया
मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को एक मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष समापन रिपोर्ट दाखिल न करने पर चार आईपीएस अधिकारियों और तमिलनाडु पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन ने डीजीपी को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। हाल ही में एक आदेश में, न्यायाधीश ने विजयरानी द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए, जिसमें कुड्डालोर पुलिस को एक मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जब मामला पहले सुनवाई के लिए आया, तो सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उक्त मामले की जाँच वर्ष 2017 में ही बंद कर दी गई थी।
अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि हालाँकि पुलिस ने दावा किया है कि मामला वर्ष 2017 में बंद कर दिया गया था, लेकिन समापन रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत नहीं की गई थी।
वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकारी होने के नाते, पुलिस अधीक्षक निगरानी रखने के लिए बाध्य हैं।
अगर पाँचों अधिकारियों ने उचित निरीक्षण किया होता, तो वे लंबे समय से चली आ रही निष्क्रियता का पता लगा लेते और यह सुनिश्चित कर लेते कि समापन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत दाखिल की जाए और शिकायतकर्ता को भी इसकी सूचना दी जाए। ऐसा कदम न उठाना कर्तव्य की स्पष्ट उपेक्षा को दर्शाता है और पर्यवेक्षी उत्तरदायित्व में गंभीर चूक का कारण बनता है।
न्यायाधीश ने कहा, "ऐसी प्रक्रियात्मक चूकों की बार-बार होने वाली प्रकृति को देखते हुए, यह न्यायालय भविष्य में ऐसी चूकों को रोकने के लिए तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी करना उचित समझता है।"
ऐसा कोई भी मामला जहाँ पुलिस रिकॉर्ड में किसी मामले को अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए बिना "बंद" दिखाया गया हो, उसे एक गंभीर प्रक्रियात्मक चूक माना जाएगा।
न्यायाधीश ने कहा कि डीजीपी चार सप्ताह के भीतर सभी जिला इकाइयों और आयुक्तालयों को एक परिपत्र जारी करेंगे।
डीजीपी को निर्देशों का पालन करने और तीन महीने के भीतर एक व्यापक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
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