व्हाट्सएप या ई-मेल से नोटिस भेजना वैध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत व्हाट्सएप और ईमेल से नोटिस भेजना वैध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य की ओर से अपने जनवरी 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हम खुद यह विश्वास दिलाने में असमर्थ हैं कि ई-मेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार बीएनएसएस की धारा 35 के तहत सूचना तामील कराने का एक वैध तरीका है। बीएनएसएस में ऐसी प्रक्रिया को शामिल करना विधानमंडल की विधायी मंशा का उल्लंघन होगा।


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