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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को “सीनियर एडवोकेट” की उपाधि प्रदान
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के तीन वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को “सीनियर एडवोकेट” की उपाधि से अलंकृत किया है। यह नामांकन एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट्स का नामांकन) नियम, 2018 के प्रावधानों के तहत किया गया है। इस संबंध में निर्णय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित किया गया।
इन अधिवक्ताओं को यह सम्मान उनकी दीर्घकालिक विधिक सेवाओं, न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, उच्चतम स्तर की पेशेवर नैतिकता तथा विधि के प्रति उनके समर्पण को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किया गया है।
यह चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम इंदिरा जयसिंह (रिट याचिका सिविल संख्या 454/2015) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में पारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न की गई।
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