गुजरात : हाई कोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

feature-top

गांधीनगर की एक अदालत द्वारा 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए आसाराम की अस्थायी जमानत गुजरात हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पीएम रावल की खंडपीठ ने चिकित्सा आधार पर यह राहत दी। अदालत को बताया गया कि आसाराम इस समय एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और उसकी सेहत गंभीर है। यह तीसरी बार है जब अदालत ने उसे अस्थायी जमानत दी है।

इस दौरान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें आसाराम को सेहत के आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की अनुमति दी गई थी।


feature-top