एक त्रासदी को आधार बनाकर एयर इंडिया को निशाना नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने जून 2025 में अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद एयरलाइन की सुरक्षा और रखरखाव प्रक्रियाओं की स्वतंत्र ऑडिट की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि "एक मात्र दुखद घटना को आधार बनाकर किसी एयरलाइन को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।"

कोर्ट ने चेताया कि एक त्रासदी को बहाना बनाकर एयर इंडिया जैसी संस्था को निशाना बनाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह संदेश गया है कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद संयम और संतुलन आवश्यक है, ताकि किसी संस्थान की छवि पर अनावश्यक आघात न पहुँचे।


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