सीबीआई द्वारा दर्ज 2006 के मामले में अदालत ने पूर्व एमसीडी इंजीनियर को दोषी ठहराया

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दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व सहायक अभियंता को यहां की एक अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 217 के तहत दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग आरोपी विजय कुमार जैन के खिलाफ आरोपों की सुनवाई कर रहे थे, जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पश्चिमी पंजाबी बाग इलाके में 15 संपत्तियों के मालिकों पर जुलाई 2004 में नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के लिए मामला दर्ज किया था, लेकिन एमसीडी के तत्कालीन सहायक अभियंता जैन ने संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए फाइलें अपने पास रख लीं।


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